
वंदेभारतलाइवटीव न्युज-: प्राप्त हुई जानकारी अनुसार अब ट्रेनों का आरक्षण सूची ट्रेन के छूटने से आठ घंटे पूर्व ही तैयार कर लिया जायेगा। अभी तक आरक्षण सूची केवल चार घंटे पहले बनाया जाता था। अब इस नये नियमानुसार रेल यात्रियों को उनकी रिजर्वेशन टिकिट कन्फर्म नही होने की स्थिति मे वैकल्पिक अथवा दूसरा टिकिट बुक करने के लिए अधिक समय मिल सकता है। रिजर्वेशन चार्ट का यह निर्णय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की अध्यक्षता मे हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। जानकारी अनुसार रेलवे बोर्ड शीघ्र ही इन परिर्वतनों को लागू कर सकता है। जानकारी अनुसार रेलमंत्री जी ने रेलवे बोर्ड को इन बदलाव को चरणबद्ध रूप से लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया जानकारी अनुसार इसे एक जुलाई 2025 से शूरू करने की योजना है। जानकारी अनुसार आरक्षण चार्ट का यह नियम शुरुआत मे कुछ विशेष ट्रेनों पर लागू किया जायेगा। आरक्षण चार्ट का यह नियम प्रमुख रूप से लम्बी दूरी के लिए चलने वाली ट्रेनों के लिए है। जिन ट्रेनों के छूटने का समय दोपहर दो बजे पहले का है उनका रिजर्वेशन चार्ट अब एक दिन पहले रात नौ बजे तक तैयार होगा। जैसे कि किसी ट्रेन का छूटने का समय सुबह आठ बजे का है तो उसका चार्ट रात के नौ बजे तक तैयार हो जायेगा। इससे सुबह की ट्रेनों मे यात्रा करने वाले यात्रियों को समय भी मिल जायेगा। इससे पहले ही भारतीय रेलवे ने एक मई 2025 से वेटिंग टिकिट के लिए भी नए नियम बनाए थे। नये नियमानुसार वेटिंग टिकिट वाले रेल यात्री को अब स्लीपर या एसी कोच मे यात्रा करने की अनुमति नही होगी। जिनका टिकिट वेटिंग लिस्ट मे होगा वे केवल जनरल कोच मे ही यात्रा कर सकते है। जानकारी अनुसार अब एक जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी एप्प या बेवसाइट पर आधार नंबर देना जरूरी होगा। पंद्रह जुलाई से आनलाईन तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार नंबर से जुडा मोबाईल पर ओटीपी भी देना होगा। इन सभी परिर्वतनों का उद्देश्य रेलवे मे ट्रेन टिकिट बुकिंग मे दलालों या फर्जी एजेंटों की मनमानी रोकना और पारदर्शिता लाना है। यदि आप आईआरसीटीसी एप्प या बेवसाइट पर तत्काल टिकट बुक करते है तो फिर आपको पहले अपने आधार नंबर को आईआरसीटीसी एकाउंट से लिंक करवाना जरूरी होगा। आनलाईन टिकिट बुक करने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एक ओटीपी आएगा और यह ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकिट बुकिंग कन्फर्म होगा। रेलवे टिकिट काउंटर पर भी यह नियम होगा , जहां पर आपको आधार नंबर देना होगा और ओटीपी सत्यापित करना होगा।